What Is One Nation One Election Bill
Preface:
समान नागरिक संहिता, महिला आरक्षण विधेयक, जनसंख्या नियंत्रण कानून, या एक सार्वभौमिक आय योजना – 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाए जाने वाले विशेष संसद सत्र में क्या होगा? यहाँ, हम इस महत्वपूर्ण सत्र की महत्वपूर्ण बातें और उसके महत्व को समझेंगे।

केंद्र संसद के विशेष सत्र में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक के प्रस्तावना का मुद्दा बन गया है। इस विधेयक का मकसद यह है कि पूरे देश में विधायिका निर्वाचनों को एक ही समय पर आयोजित किया जाए। हालांकि इसका उद्देश्य सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया है, कई विपक्षी नेता इसे ‘पतंग उड़ाने’ की कवायद के रूप में देख रहे हैं। इस लेख में हम इस विवादपूर्ण मुद्दे को गहराई से जांचेंगे और देखेंगे कि क्या यह वाकई में संविधानिक और राजनीतिक दृष्टि से सही है।
One Nation, One Election: What Will Happen In The Special Parliament Session? What Is One Nation One Election Bill
Things to Suspense:
स्पीकर ओम बिड़ला बिजनेस एडवाइजरी पैनल की बैठक बुलाएंगे, जिसमें 15 सदस्यीय समूह है जिसमें विपक्ष के सदस्य शामिल हैं, जहां प्रस्तावित सत्र से पहले एजेंडा कागजात प्रसारित करना आवश्यक है।
Right of Government With Absolute Majority:
लोकसभा चुनाव समय से पहले कराने का अधिकार सरकार के पास है। 17वीं लोकसभा को समय से पहले भंग करने के लिए किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
Decoration for Electoral Benefit:
विशेष संसदीय सत्र में, विपक्षी और सरकारी पक्ष को चुनावी लाभ पाने के लिए सजावटी या ठोस विधायी कार्य होने चाहिए, जिन्हें फलीभूत करने या चुनावी लाभ लाने के लिए अगले छह महीनों की आवश्यकता होती है।
Uniform Civil Code and Universal Income Scheme:
समान नागरिक संहिता और सार्वभौमिक आय योजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे इस सत्र में बहस का केंद्र बन सकते हैं।
Women’s Reservation Bill and Population Control Act:
इस बीच, महिला आरक्षण विधेयक, जनसंख्या नियंत्रण कानून और “एक राष्ट्र, एक चुनाव” दूसरे पहलू और कानूनी चुनौतियों के साथ आएंगे।

Elections in the States:
मीडिया की हलचल और सूत्रों के आधार पर, 12 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इन राज्यों में मई 2024 से पहले या उसके बाद चुनाव होने हैं।
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संविधानिक पहलू/Constitutional Aspects:
इस विधेयक के प्रस्तावना का मुख्य संविधानिक पक्ष है कि यह विधायिका चुनावों को एक समय पर आयोजित करने का प्रावधान करता है। यह संविधान के अनुसार है कि विधायिका चुनावों को स्थिति के अनुसार आयोजित किया जाएगा, लेकिन विधेयक इस नियम को बदलकर एक समय पर सभी चुनावों को आयोजित करने की बात कर रहा है। यह संविधानिक पहलू बड़े प्रश्न और विचार को उत्पन्न करता है कि क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है जो इसे समर्थन देता है या इसके खिलाफ है।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य/Political Perspective:
इस विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों के बीच विभिन्न दृष्टिकोण हैं। समर्थनकर्ता वह मानते हैं कि इससे चुनावों की लक्ष्यपूर्णता बढ़ेगी और लोग एक ही समय पर वोटिंग कर सकेंगे, जिससे सरकार की स्थिरता और प्रशासनिक कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा। हालांकि, विपक्षी दल इसे ‘पतंग उड़ाने’ की कवायद के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि इससे दलों की स्वतंत्रता और समर्थन कम होगा। वे यह भी चिंतित हैं कि इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है।
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